स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

परिचय

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग द्वारा प्रमुखतः अचल सम्पत्ति के लेखपत्रों के रजिस्ट्रीकरण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त पक्षकारों के विकल्प पर अन्य प्रकार के लेखपत्रों की भी रजिस्ट्री की जाती है। लेखपत्रों की रजिस्ट्री के अतिरिक्त यह विभाग रजिस्ट्रीकृत लेखपत्रों को संरक्षण करता है और लेखपत्रों को जनसाधारण हेतु सुलभ बनाता है।


स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का कार्य प्रमुखतः दो अधिनियमों–रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत किया जाता है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा लेखपत्रों की रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्री के उपरान्त लेखपत्रों का संरक्षण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार साक्ष्य अथवा अन्य प्रयोजन से संरक्षित लेखपत्रों की प्रतियां न्यायालय एवं जनसामन्य को उपलब्ध करायी जाती है।


यह विभाग भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की वसूली का कार्य भी करता है। उ०प्र० सरकार के राजस्व अर्जन में स्टाम्प शुल्क एक प्रमुख स्त्रोत है।