आधार आधारित विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –
क ) उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण हेतु दोनो पक्षकारो में से कोई एक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर सम्पन्न हुआ हो।
विवाह पंजीकरण हेतु दोनो पक्षकारो का आधार अनिवार्य है,अथवा एक पक्ष के विदेशी होने पर पासपोर्ट होना आवश्यक है।
आधार व मोबाइल जुड़े होने कि स्थिति में क्रमशः वर व वधू के आधार की प्रविष्टि पश्चात प्राप्त OTP की प्रविष्टि करें।
तद्पश्चात विवाह का स्थान व तिथि की प्रविष्टि करें।
आवेदन प्रपत्र को पूर्ण सुरक्षित करने के उपरांत आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड उपलबध होगा। कृपया आवेदन संख्या व् पासवर्ड को सुरक्षित रखें।
तदोपरांत पक्षकारों व दो साक्षियों के पहचान,निवास,आयु प्रमाण व शपथ पत्र पत्रों की स्वच्छ छायाप्रति(प्रारूप pdf,jpg) अपलोड करें।(अधिकतम 70 KB)
प्रपत्र को पूर्णरूप से सुरक्षित करने के पश्चात पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान सफल होने के पश्चात विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वजनित तैयार हो जाएगा।