Stamp And Registration Department,Uttar Pradesh
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भारमुक्त प्रमाणपत्र / बारह साला
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विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि
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पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र
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Stamp Refund
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जानकारी
भारमुक्त प्रमाण पत्र
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 57 व रजिस्ट्रेशन मैन्युअल के नियम 327-328 के अन्तर्गत भारमुक्त प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि
अचल संपत्ति से संबन्धित लेखपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जा सकता है,परंतु वसीयत एवं अन्य विविध लेखपत्रों की प्रतिलिपि उन्ही व्यक्तियों को दी जाएगी जिसने उन लेखपत्रों का निष्पादन किया हो,या उनके अधीन दावेदार हो या उनका मुख्तार अथवा प्रतिनिधि हो।
पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाण पत्र
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत पंजीकृत लेख पत्र का एक पेज पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।
उक्त प्रमाणपत्र पक्षकारों, शैक्षणिक संस्थानों एवं पंजीकृत न्यास के न्यासियों आदि हेतु उपयोगी है । प्रमाण मात्र रु. 100/- शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के बाद सम्बंधित उप निबंधक कार्यालय द्वारा आवेदक के लॉगिन पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।
स्टाम्प वापसी (Stamp Refund)
अप्रयुक्त स्टाम्प वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन
अप्रयुक्त स्टाम्प की वापसी भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा- 49, 50 से 54 एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली- 1942 यथासंशोधित नियमावली-2017 के नियम-218 के अनुसार किया जाता है ।
उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत 10% की कटौती के पश्चात शेष धनराशि की वापसी का प्राविधान है।